नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार का जुर्माना

संजय सोनी
झुंझुनू (नवयत्न)। विशिष्ठ न्यायाधीश (पोक्सो) झुंझुनूं इसरार खोखर द्वारा बुधवार को दिये एक निर्णय में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र नत्थूराम उर्फ नत्थूलाल मेघवाल निवासी नंगली सलेदी सिंह पुलिस थाना खेतड़ी नगर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा नही करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा जबकि इस मामले में तीन अन्य आरोपी सुनील पुत्र नत्थूराम उर्फ नत्थूलाल निवासी नंगली सलेदी सिंह, रणवीर उर्फ टिल्लू पुत्र ईश्वर मेघवाल निवासी नंगली सलेदी ङ्क्षसह तथा सुंदरलाल पुत्र शिवलाल मेघवाल निवासी निम्बास थाना बुहाना को पूर्व में दिनांक 18 दिसम्बर 2025 को इसी न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देकर बरी किया जा चुका है। मामले के अनुसार 9 अगस्त 2023 को पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 20 अप्रैल 2023 की दोपहर वह अपने घर से बाजार के लिये गयी थी तो रास्ते में आरोपी कृष्ण कुमार ने उसे मोटरसाईकिल पर छोडऩे का कहकर अपने खेत में स्थित छप्पर में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया और कहा कि किसी को बताया तो तुझे बदनाम कर दूंगा और जान से मार दूंगा। इसके बाद 2 अगस्त 2023 की रात्री करीब साढ़े 11 बजे जब वह शौच के लिये घर से बाहर आयी तो कृष्ण कुमार ने उसका मुंह दबाकर पास में खड़ी पीकअप गाड़ी में उठाकर ले गया एवं गांव के बाहर बाजरे के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया जहां टिल्लू , उसका भाई सुनील कुमार भी था जिन्होंने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया व तीनो उसे गाड़ी में डालकर मदहोश हालत में सुंदरलाल के घर गांव निम्बास ले गये, उन्होंने वहां उसे जबरदस्ती रखा व मारपीट की आदि। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच कृष्ण कुमार, रणवीर उर्फ टिल्लू, सुनील व सुंदरलाल के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में दुष्कर्म आदि का चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने 16 गवाहान के बयान करवाये व 55 दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुये न्यायालय में तर्क दिया कि मामला गंभीर प्रकृति का है, इसलिये आरोपी कृष्ण को सख्त से सख्त सजा दी जाये। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश£ेषण करते हुये आरोपी कृष्ण कुमार को उक्त सजा के साथ-साथ अन्य विभिन्न धाराओ में और सजा व जुर्माना देते हुये सभी सजाये साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया तथा आरोपी कृष्ण कुमार पर कुल 1 लाख 45 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया।

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