8 साल पुराने मामले में आरोपि को 10 साल की सजा
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तारानगर संतोष कुमार मीणा ने एनडीपीएस एक्ट के एक 8 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। न्यायाधीश मीणा ने पुलिस थाना तारानगर में दर्ज 08 वर्ष पुराने प्रकरण में अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाट उम्र 28 साल निवासी मलसीसर, जिला झुंझनू, राजस्थान को धारा 8/15, 25 एनडीपीएस. एक्ट में दोषसिद्ध मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है साथ ही एक लाख रूपए अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। अर्थदण्ड राशि जमा नहीं करवाने पर आरोपित को 1 वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज कुमार स्वामी ने की।