न्यायालय ने 10 वर्ष पुराने मामले में 6 आरोपियों को किया बरी

तारानगर (दैनिक नवयत्न ) । एडीजे कोर्ट तारानगर ने एक 10 वर्ष पुराने अपराधिक मामले में 6 आरोपियों को बरी किया है वंही एक आरोपी को भुगती हुई सजा में सजा समायोजित कर मुक्त कर दिया है। एडवोकेट रविन्द्रसिंह मिठड़ी ने बताया की करीबन 10 वर्ष पूर्व पल्लू थाना के 4 पुलिस कर्मचारी साहवा गांव में वारण्टी परमानन्द को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर आये थे। उक्त चार पुलिस कर्मचारियो ने इन्द्रचन्द, धर्मपाल, सुभाष, प्रभुराम, सांवरमल, परमानन्द व प्रियंका निवासी साहबा के ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि उक्त लोगो ने पुलिस टीम के साथ मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए वारंटी परमानन्द को पुलिस से छुड़ा कर भगा देने का एक मुकदमा पुलिस थाना तारानगर मे दर्ज विभिन्न धाराओं मे दर्ज करवाया। मामले में उक्त सभी के खिलाफ मुशीफ कोर्ट तारानगर में चार्जसीर पेश हुई, जिस पर मुंशीफ कोर्ट तारानगर ने उक्त सभी को 3-3 वर्ष के कारावास से दण्डीत कर सजा दि गई। इस निर्णय की अपील अपर सेशन कोर्ट राजगढ हाल तारानगर में की गई, जिसमे पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एडीजे कोर्ट तारानगर द्वारा उक्त 6 आरोपियों को बरी कर परमानन्द को भुगती हुई सजा में सजा समायोजित कर मुक्त कर दिया। सभी अभियुक्तगण की ओर से मामले में पैरवी अधिवक्ता रविन्द्रसिंह मिठड़ी ने की।

You might also like