डकैती के आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

सुजानगढ़,(अमित प्रजापत)22 मई। स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपाल जाट ने डकैती के एक प्रकरण में आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। अपर लोक अभियोजक डॉ. करणीदान चारण ने बताया कि आरोपी नारायणराम जाट निवासी जसरासर का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया है। चारण ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रजाक खां नामक व्यक्ति ने डकैती का मुकदमा सांडवा थाने में दर्ज करवाया था।

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