दहेज प्रताड़ना और स्त्रीधन हड़पने के मामले में पति को 2 साल की जेल, 20 हजार का जुर्माना

महेंद्र खडोलिया
श्रीमाधोपुर (नवयत्न)। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 श्रीमाधोपुर ने दहेज प्रताड़ना और स्त्रीधन हड़पने के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति पवन सिंह तंवर को 2 साल के साधारण कारावास और कुल 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी दीपक भातरा ने बताया कि परिवादिया सावित्री कंवर ने न्यायालय श्रीमाधोपुर में दिनांक 24-03-2022 को एक परिवाद पत्र पेश कर बताया कि उसका विवाह 16 फरवरी 2010 को पवन सिंह तंवर पुत्र स्व. मूल सिंह निवासी तेहलीहाटा डाडा तन सुदरपुरा पुलिस थाना प्रागपुरा के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही आरोपी पति ने 50 हजार रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। दहेज की यह मांग पूरी न होने पर नवंबर 2019 में आरोपी ने परिवादिया के साथ मारपीट कर उसका सारा स्त्रीधन दहेज का सामान व आभूषण हड़प लिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया आदि। उक्त परिवाद पर पुलिस थाना अजीतगढ़ में दिनांक 20-04-2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 123/2022 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त पवन सिंह के विरुद्ध धारा 498ए, 406 आईपीसी में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में कुल सात गवाहों के बयान कराये और 8 दस्तावेज प्रदर्श कराये। न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद और पत्रावली, गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियुक्त पवन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 406 के तहत दोषी मानते हुए धारा 498ए और धारा 406 दोनों के तहत अभियुक्त को दो-दो वर्ष का साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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