जिले में संशोधित निषेधाज्ञा लागू
ऑड-ईवन सिस्टम से खुलेंगे बाजार, कंटेनमेंट एरिया में बंद रहेगी समस्त व्यापारिक गतिविधियां
चूरू,(पीयूष शर्मा)10 मई। जिला मुख्यालय पर दो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कलक्टर संदेश नायक ने जिले में धारा 144 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 के तहत संशोधित निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब जिले में बसों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा दो तथा दुपहिया वाहन पर केवल चालक ही बैठ सकेगा। अनुमत दुकानें सुबह 10 से शाम पांच बजे तक खोली जाएगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। नाई की दुकान, स्पा व सैलून की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। कलक्टर ने आदेश दिया कि रेड जोन से आए व्यक्ति को 21 दिन अनिवार्यत: संस्थागत क्वारेंटाइन में रहना होगा। वहीं दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित जमानत बॉण्ड के आधार पर होम क्वारेंटाइन भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 में कार्यवाही होगी।
आज से खुलेंगी दाहिनी तरफ की दुकानें
कलक्टर के आदेशों के मुताबिक 30 फीट से कम सडक़ वाली नगर निकायों की दुकानों में दांये तरफ की अनुमत दुकानें सोमवार, मंगलवार व बुधवार तथा बांयी तरफ की अनुमत दुकानें गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को खुलेगी। अनुमत दुकानों को होम डिलीवरी की सुविधा भी तय करनी होगी। सभी संस्थानों, दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य एडवायजरी की पालना करनी होगी। कलक्टर ने बताया कि इन प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188ए, 269ए व 270 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन के दौरान खुल सकेगी ये दुकानें
कैमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, किराना, प्रोविजनल स्टोर, खाद्यान्न, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं, स्वच्छता उत्पाद, फल, सब्जियां, दूध डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन व फिश, पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपो व इनसे जुड़े संबंधित विक्रय केंद्रों को अनुमत किया गया है। इसी प्रकार कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित दुकानों, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों, स्पेयर पाट्र्स व मरम्मत की दुकानों, राजमार्गों पर टायर पंक्चर-मरम्मत की दुकानों, उचित दूरी पर राजमार्ग पर स्थित ढाबों पर आउटडोर खाने की सुविधा, सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा एवं मरम्मत केंद्रों, अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पाट्र्स की दुकानों, बिजली के पंखों की दुकानों, शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें, होम डिलीवरी, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के रिचार्ज के लिए आउटलेट्स को अनुमत किया गया है।