सरपंच,प्रधान व प्रमुख के साथ मिलीभगत पर लगेगी लगाम
पंचायतों का वितीय लेनदेन केवल ऑनलाइन होगा
झुंझुनू,(अश्वनी शर्मा)27 मई। पंचायतीराज संस्थाओं में पुरानी तारीखों में कामों की स्वीकृतियां जारी कर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सरपंच, प्रधान व प्रमुख के साथ मिलीभगत करते हुए चैक द्वारा भुगतान कर देने की प्रवृति पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई जा रही है।
पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य वित्त आयोग से पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित होने वाली राशि मे पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संस्थाओं के खातों में प्राप्त होगी।
ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां तथा जिला परिषद द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक भुगतान भी प्रियासोफ्ट इंटरफेस सिस्टम द्वारा ही किया जा सकेगा।
इसके लिये सरपंच,सचिव,विकास अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपनी डिजिटल सिग्नेचरी सर्टिफिकेट पंजीकृत करवानी होगी। उक्त डीएससी भुगतान कर्ता के मोबाइल नम्बर, बैंक खाता नम्बर आईएफएस कोड के आधार पर जारी होगी।जिसे बार-बार परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट के अनुसार जुलाई माह से यह सिस्टम लागू कि जा रहा है।जिसके लागू होने पर प्रत्येक पंचायत का भुगतान ऑनलाइन ही होगा।