सड़क दुर्घटना मामले में पीड़ित पक्ष को कुल 16.15 लाख रूपये का अवार्ड पारित
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) । न्यायालय मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के पीठासीन अधिकारी तारानगर संतोष कुमार मीणा ने सड़क दुर्घटना के मामले में कुल 16.15 लाख रूपये का अवार्ड पारित किया। अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने बताया कि दिनांक 24.03.2022 को डूंगरमल कलिया निवासी झांझनी की पत्नी हंसकोर व पुत्र मनीष मोटरसाईकल पर सवार होकर लाखलाण बड़ी से गांव झाझनी आ रहे थे, समय करीब सायं 7.30 बजे ओजरिया बस स्टेण्ड पर पहुंचे तो तारानगर की ओर से मैक्स गाड़ी नं. आरजे 13 यु 0035 का चालक जयलाल पुत्र बीरबलराम निवासी भांमरा ने अपनी गाड़ी को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सही साइड में चल रही मनीष की मोटरसाईकल को टक्कर मार दी, जिससे मनीष व हसंकोर के गम्भीर चोटें आई। घायल अवस्था में मनीष को जिन्दल अस्पताल हिसार में भर्ती करवाया, जहां दौराने मनीष की मृत्यु हो गई। मृतक मनीष जोधपुर विश्वविधालय में बी.ए.एम.एस. प्रथम वर्ष का छात्र था। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना तारानगर में दर्ज करवाई। पुलिस ने अनुसंधान कर मैक्स गाड़ी नं. आरजे 13 यु 0035 के चालक जयलाल के खिलाफ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर में सड़क दुर्घटना मानकर चालान पेश किया। मृतक की ओर से मृतक की माता हंसकोर व पिता डूंगरमल कलिया व हंसकोर ने न्यायालय में क्लेम याचिका पेश की जो हंसकोर आदि बनाम युनाईटेड. ई. क. लि. आदि पेश की, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्रीमान संतोष कुमार मीणा ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर आये साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में कुल 14.85 लाख रूपये व मजरूब हंसकोर के पक्ष में 1.29 लाख रूपये का अवार्ड पारित किया। प्रार्थीगण की तरफ से मामले में पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने की।