आठ साल पुराने मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने तारानगर पुलिस थाने में दर्ज आठ साल पुराने अपहरण, लूट व मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त तारानगर निवासी जगदीश उर्फ़ पप्पू व अजय कुमार को धारा 323, 325, 447, 365, 367, 392, 397, 34 में दोषसिद्ध मानते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है एवं अर्थ दंड जमा नहीं करवाने पर आरोपियों को एक एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट बपंकज कुमार स्वामी ने की।