नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास
संजय सोनी
झुंझुनूं (नवयत्न)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी गंगाधर पुत्र राजकुमार निवासी ढाणी रोड, गली नंबर 11, दादरी गेट, भिवानी (हरियाणा) को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी रात को खाना खाने के बाद परिवार के साथ घर में सोई थी। सुबह वह घर पर नहीं मिली। रिश्तेदारों और गांव में तलाश करने के बावजूद उसका पता नहीं चला। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो न्यायालय में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान करवाए और 35 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। अभियोजन के अनुसार आरोपी साइकिल का सर्कस दिखाने पीड़िता के गांव आया था और पीड़िता सर्कस देखने जाती थी। आरोप है कि 8 अप्रैल 2025 की रात आरोपी उसे शादी करने का झांसा देकर मोटरसाइकिल पर भिवानी ले गया और वहां से जयपुर लेकर आया। जयपुर में आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे अपनी बुआ के घर ले गया, जहां भी दुष्कर्म किया। इससे पीड़िता गर्भवती हो गई। विशिष्ट न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण करते हुए आरोपी को मुख्य अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड के अलावा अन्य धाराओं में भी क्रमश: 20 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और एक वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। आरोपी पर कुल 1 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।