देशनोक नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किया प्रकरण
निसं
नोखा (नवयत्न)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नगर पालिका देशनोक, जिला बीकानेर के तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश मून्धड़ा एवं अन्य के विरुद्ध पद का दुरुपयोग कर स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया है। मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। एसीबी में प्राप्त परिवाद के अनुसार तत्कालीन पालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मून्धड़ा ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के तहत कथित रूप से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने ही हस्ताक्षरों से अपने नाम पर पट्टे जारी किए। परिवाद में लगाए गए आरोपों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को मून्धड़ा के नाम से क्रमश: 71.88 वर्गमीटर, 267.14 वर्गमीटर और 42.53 वर्गमीटर क्षेत्रफल के तीन पट्टे जारी किए गए। इन पट्टों का पंजीयन 11 जनवरी 2022 को कराया गया। शिकायत प्राप्त होने के बाद एसीबी द्वारा मामले की जांच की गई। जांच के दौरान सक्षम प्राधिकारी से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17, के तहत पूर्वानुमोदन भी प्राप्त किया गया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एसीबी ने ओमप्रकाश मून्धड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका देशनोक एवं अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) क,13 (2) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया है। एसीबी ने मामले में अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।