सडक़ हादसे में मृतक के परिजनों को 30.85 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

श्रीराम तिवाड़ी
नोखा (नवयत्न)। सडक़ दुर्घटना में जान गंवाने वाले राजूराम के परिजनों को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय एडीजे कोर्ट, नोखा ने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के आश्रितों के पक्ष में 30 लाख 85 हजार रुपये का मुआवजा पारित किया है। न्यायालय ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को मुआवजा राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार, सडक़ दुर्घटना में राजूराम की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मृतक की पत्नी पार्वती एवं अन्य आश्रितों ने परिवार को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए न्यायालय में मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान दुर्घटना से जुड़े तथ्यों, साक्ष्यों तथा बीमा कंपनी, वाहन चालक और वाहन मालिक की जिम्मेदारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने मृतक के आश्रितों के पक्ष में 30.85 लाख रुपये का मुआवजा पारित करते हुए बीमा कंपनी को भुगतान के निर्देश दिए। मृतक की पत्नी पार्वती एवं अन्य आश्रितों की ओर से अधिवक्ता राजाराम भादू ने न्यायालय में पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले से दुर्घटना में अपने परिजन को खोने वाले परिवार को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

You might also like