चना दाल ब्राण्ड 251 तथा बाबू ब्रांड के काजू पर रोक

सुरेन्द्र शर्मा
सीकर (नवयत्न)। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से नीलकण्ड इंस्डट्रीज सिवानी हरियाणा के द्वारा बनाई जाने वाली चने की दाल (ब्राण्ड 251) पर प्रदेश में दो माह के लिए रोक लगाई गई है। इस ब्राण्ड की चना दाल का नमूना प्रयोगशाला में जांच के दौरान असुरक्षित पाए जाने पर विभाग की ओर से प्रदेश में इसके विक्रय, वितरण, संग्रहण पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। वहीं बाबू काजू इंडिया द्वारा निर्मित बाबू काजू ब्राण्ड का सैम्पल भी प्रयोगशाला में अनसैफ पाया गया है। विभाग ने दो माह के लिए प्रदेश में इसके भी विक्रय, वितरण, संग्रहण पर निषेध किया है। इधर खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, महमूद अली, नंदराम मीणा, सुरेश कुमार शर्मा, शुभम वर्मा, सुनिता यादव, विकेश कुमार मीणा ने जीणमाता में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मावा, बेसन, तेल, मावा प्रसाद आदि विभिन्न खाद्य पदार्थों के सात सैम्पल लिए गए। इस दौरान दुकानदारों को खाद्य वस्तुएं ढककर रखने, आवश्यकता के अनुसार मिठाइयां आदि बनने के लिए पाबंद किया। विभाग की ओर से जीणमाता मेले आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध व ताजा खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जाएगी।

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