राशन कार्ड में नाम सही करवाने की जिम्मेदारी मुखिया की: डीएसओं

संशोधन नहीं करवाया तो होगी कानूनी कार्रवाई

चूरू,(पीयूष शर्मा)20 मई। जिला रसद विभाग अब घर के राशन कार्ड में दर्ज अतिरिक्त नाम नहीं हटवाने वाले परिवार के मुखिया के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा।
जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र कुमार महला ने बताया कि जिले में अनेक राशन कार्ड धारकों द्वारा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने, दूसरा राशन कार्ड बनवा लेने या पुत्री की शादी हो जाने के बावजूद राशन कार्ड से नाम नहीं हटवाने के कई मामले सामने आए हैं। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत राशन कार्ड में सदस्यों के नाम सही कराने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की है। राशन कार्ड में कम हुई यूनिटों की सूचना नहीं देना या गलत यूनिट दर्ज करवाना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, किसी सदस्य द्वारा अन्य जगह राशन कार्ड बनवा लिया जाता है या पुत्री की शादी होने व ससुराल में नाम जुड़वाने के बावजूद भी नाम नहीं हटवाया जाता है, अथवा राशन कार्ड की यूनिट में कोई कमी हुई है। तो ऐसे नाम राशन कार्ड से हटवाने के लिए धारा 15 के तहत एक पखवाड़े की अवधि में परिवार के मुखिया को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के यहां ई-मित्र द्वारा आवेदन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित परिवार के मुखिया पर कार्यवाई की जाएगी। इसके अलावा परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के यहां ई-मित्र के माध्यम से राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है।

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