न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई पांच वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तारानगर संतोष कुमार मीणा ने अपहरण व डकैती के मामले में दो अभियुक्तों को पांच वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मीणा ने तारानगर ने पुलिस थाना तारानगर में दर्ज अपहरण व डकैती के प्रकरण एफआईआर नंबर 278/17 में फैसला सुनाते हुए अभियुक्तगण गौरीशंकर पुत्र छोटूराम निवासी भोगराना, पुलिस थाना नोहर हनुमानगढ़ व गगनदीप उर्फ गोल्डी पुत्र ओमप्रकाश माल निवासी भोगराना हाल वार्ड नं. 19 नोहर, हनुमानगढ़ को धारा 147, 365/149 395/149, 323/34 भा.दं.स. में दोषमिद्ध मानते हुए पांच वर्ष के रूठोर कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड राशि जमा नहीं करवाने पर अभियुक्तगणों को 3 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज कुमार स्वामी ने की।