मूक बधिर विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

नवरतन वर्मा
रतनगढ़ ( नवयत्न) । जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में 30 वर्षीय मूक बधिर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आज सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपरलोक अभियोजक डॉ जयकांत बिंवाल ने बताया कि 29 मार्च 2021 को 30 वर्षीय विवाहिता खेत में बनी ढाणी से गांव की तरफ आ रही थी कि रास्ते में गोलसर निवासी विनोदकुमार सांसी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। प्रकरण में 29 मार्च 2021 को पीड़िता की 68 वर्षीय मां ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। प्रकरण होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 16 गवाह एवं 16 दस्तावेज पेश किए गए तथा बहस पूरी होने के बाद आज सोमवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी विनोद कुमार को धारा 376 में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थ दंड तथा धारा 324 में आरोपी को तीन वर्ष के साधारण कारावास व एक हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। प्रकरण में सरकार की ओर से अपरलोक अभियोजक डॉ जयकांत बिंवाल ने पैरवी की।

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