दुकानदार को महंगा पड़ेगा बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामान बेचना
गुटखा, पान-तम्बाकू बेचने वालों पर लगेगा एक हजार रुपए का जुर्माना
चूरू,(पीयूष शर्मा)18 मई। अब बाजार में सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर पुलिस 200 रुपए और गुटखा, पान-तम्बाकू बेचने वालों से 1000 रुपए जुर्माना वसूलेगी।
पुलिस ने सोमवार को राज्य सरकार की ओर से जारी नियमों के पोस्टर शहर के मुख्य बाजारों में चस्पा कर आमजन को जागरूक किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश की धारा चार के प्रावधानों के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक उक्त धारा के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों से 200 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं गुटखा-पान-तम्बाकू बेचने वालों पर एक हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक या कार्यस्थल पर मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए, बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर आपस में न्यूनतम छह फीट की दूरी नहीं रखने वालों पर 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
यहां चस्पा किए पोस्टर
पुलिस ने सफेद घंटाघर, सुभाष चौक, धर्मस्तूप, सदर बाजार, धोबी चौराहा, मोचीवाड़ा व गढ़ बाजार क्षेत्र सहित गढ़ आदि स्थानों पर पोस्टर लगाए।