सडक़ दुर्घटना मामले में पीडि़त पक्ष को कुल 2.30 लाख का अवार्ड पारित

सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। तारानगर के न्यायालय मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने सडक़ दुर्घटना के मामले में कुल 2.30 लाख रूपये का आवार्ड पारित किया। मामले में प्रार्थी की तरफ से पैरवी करने वाले एडवोकेट जीताराम शर्मा पंडरेऊ टिब्बा ने बताया कि 11-02-2025 को राजीव सोनी निवासी मेहरिया भादरा कृषि उपज मंडी तारानगर के सामने से पैदल पैदल सही साइड में जा रहा था इतने में ही सरदारशहर की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल के चालक कुलदीप सोनी निवासी पंडरेऊ टिब्बा ने अपनी मोटरसाइकिल को तेजगति व लापरवाही से चला के सामने से टक्कर मार दी जिससे बायां पैर टूट गया घायल होते ही संजीवनी अस्पताल तारानगर लेकर आए जहां इलाज चला एवं तारानगर थाने में घटना का मुकदमा दर्ज करवाया तथा पुलिस ने अनुसंधान कर चालक कुलदीप के खिलाफ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर में चालान पेश किया। घायल राजीव सोनी ने न्यायालय में क्लेम याचिका पेश की जो राजीव सोनी बनाम यूनाइटेड जन ई. क. लि. आदि पेश की, जिसमें पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने दोनों पक्षों की समजाइस कर लोक अदालत की भावना से 2.30 लाख रूपये का अवार्ड पारित कर अप्रार्थी बीमा कम्पनी को अदा करने का आदेश प्रदान किया। प्रार्थी की तरफ से मामले में पैरवी एडवोकेट जीताराम शर्मा पंडरेऊ टिब्बा ने की।

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