सड़क दुर्घटना मामले में पीड़ित पक्षों को 34 लाख का अवार्ड पारित
निसं
तारानगर (नवयत्न)। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के पीठासीन अधिकारी तारानगर संतोष कुमार मीणा ने सड़क दुर्घटना के मामले में ब्याज सहित कुल 34 लाख का अवार्ड पारित किया है। एडवोकेट अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने बताया कि तारानगर निवासी फिरोज पुत्र कलीम व रिश्तेदार मुस्तफा पुत्र मो. अली झुंझुनूं अपनी मोटरसाइकिल लेकर चूरू रोड पर स्थित अपने खेत जा रहे थे। खेत के पास फिरोज का चाचा साबिर मिल गया तब तीनों सड़क के साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे, इतने में चूरू की तरफ से आ रही कार के चालक महेश पुत्र फूला राम निवासी लूणास ने अपनी कार के तेजगति लापरवाही से चला के उक्त दुर्घटना कारित की जिससे फिरोज व मुस्तफा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई के घटना का मुकदमा पुलिस थाना तारानगर में दर्ज करवाया। पुलिस ने अनुसंधान कर चालक महेश के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मृतक फिरोज की ओर से मृतक की माता जारिना, पिता कलीम, भाई व दादा-दादी ने व मृतक मुस्तफा की ओर से पिता मो. अली व माता बलकैश बानो ने न्यायालय में क्लेम याचिका पेश की जो जरीना आदि बनाम यूनाइटेड जन. ई. क. लि. आदि व मो. अली आदि बनाम यूनाइटेड जन ई क आदि पेश की, जिसमें पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर आये साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण जरीना आदि के पक्ष में कुल ब्याज सहित 19.69 रूपये व मो. अली आदि के पक्ष में ब्याज सहित कुल 14.22 का अवार्ड पारित किया। इस प्रकार दोनों याचिकाओं में 34 लाख का अवार्ड पारित कर अप्रार्थी बीमा कम्पनी को अदा करने का आदेश प्रदान किया। प्रार्थीगण की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने की।