न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन से मांगा जवाब

सुमेर मीणा
उदयपुरवाटी (नवयत्न)। नीम का जोड़ा, छापोली स्थित गोपालजी मंदिर की जमीन से जुड़े मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना के आरोप पर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। मामले में संबंधित अधिकारियों को 1 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता पालाराम ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर बताया कि न्यायालय के आदेश के तहत ग्राम नीम का जोड़ा, छापोली स्थित खसरा नंबर 115 की जमीन उसे काश्त के लिए दी गई थी। याचिका के अनुसार इस जमीन को लेकर वर्ष 2013 से न्यायालय का स्थगन आदेश जारी है। जुलाई 2025 में मजिस्ट्रेट न्यायालय ने भी फसल काश्त करने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि इन आदेशों के बावजूद 26 दिसंबर 2025 को वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन से मौके पर कार्रवाई की। इस दौरान जमीन की सीमा पर लगे पत्थर, खंभे और तारों को तोड़ दिया गया। साथ ही मंदिर पुजारी का लाखों रुपए का सामान जब्त किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। अब अधिकारियों को 1 अक्टूबर को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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