बाल विवाह निषेध विधिक जागरूकता अभियान जारी
अमित प्रजापत
सुजानगढ़ (नवयत्न) । राज्य व चूरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति, सुजानगढ़ के निर्देश अनुसार शनिवार को स्टेशन रोड़, उप जिला अस्पताल, घंटाघर, गाँधी चोक, सब्जी मण्डी, न्यू मार्केट, धर्मकाँटा आदि स्थानों पर बाल विवाह निषेध विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। पेरा लीगल वॉलंटियर विजयपाल श्योराण ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए घंटाघर के पास एकत्र मजदूरों को बताया कि 18साल से छोटी उम्र की लड़की या 21साल से छोटे उम्र के लड़के का विवाह किया जाता है तो वह कानूनन अपराध है। पीएलवी विजय पाल ने बताया कि सोमवार को प्रगति नगर, भोजलाई चौराहा, राव बीदाजी संस्थान, पुराना बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, नेताजी सुभाष पार्क आदि स्थानों पर बाल विवाह रोकथाम हेतु विधिक जागरूकता गतिविधियां की जायेंगी।