हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तारानगर संतोष कुमार मीणा ने साहवा थाने में दर्ज तीन वर्ष पुराने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तारानगर न्यायालय ने भाड़ँग (हाल साहवा) निवासी अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र भींवाराम को साहवा थाने में दर्ज तीन वर्ष पुराने हत्या के मामले में धारा 302 भारतीय दंड सहिंता में दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास से दण्डित किया एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज कुमार स्वामी ने की।