स्वयंपाठी छात्र द्वारा कॉलेज की फर्जी सूचना प्रसारित करने का गंभीर मामला

कॉलेज प्रशासन ने छात्र के खिलाफ दी पुलिस को शिकायत

सुभाष प्रजापत
तारानगर (दैनिक नवयत्न ) । माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय, तारानगर में पुनम चन्द पुत्र च्यानण मल, निवासी-गाजुवास, स्वयंपाठी छात्र द्वारा फर्जी सूचना प्रसारित करने का गंभीर मामला सामने आया है। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में बताया गया की 02.02.2026 को उक्त छात्र ने वनस्पतिशास्त्र विभाग की प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित एक झूठी नोटिस तैयार कर, प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर कर उसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित कर दिया। महाविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह सूचना पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। इस प्रकार के जाली दस्तोवज तैयार करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके अन्तर्गत 07 वर्ष तक की सजा एवं भारी जुर्माने का प्रावधान है। कॉलेज प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी भी विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्तता पाई जाती है तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जायेगा तथा भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सत्यवती बुडानिया ने बताया कि फर्जी सूचना प्रसारित करने की घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस विभाग को दे दी गई है। विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनाधिकृत सूचना पर भरोसा न करें और केवल महाविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें।

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