न्यायालय ने सुनाई अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास की सजा

सुभाष वर्मा 

तारानगर  (नवयत्न)  ।   अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तारानगर संतोष कुमार मीणा ने 7 वर्ष पुराने एक प्रकरण में अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास से दंडित किया है साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। न्यायाधीश मीणा ने तारानगर पुलिस थाने में दर्ज 7 वर्ष पुराने एक प्रकरण में अभियुक्त को धारा 366 भादसं में दोषषिद्ध मानते हुए 03 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास से दंडित किया है साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अर्थदण्ड राशि जमा नहीं करवाने अभियुक्त को 3 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज कुमार स्वामी ने की।

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