डोडा-पोस्त तस्करी के मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा
निसं
चूरू (नवयत्न)। चूरू अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर कुल 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान करवाए गए। करीब छह वर्ष तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने गवाहों के बयानों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि 15 जून 2021 की रात रतननगर थाना पुलिस ने एनएच-52 पर ऊंटवालिया चौराहे के पास रामगढ़ की ओर से आ रहे एक ट्रक को रुकने का इशारा किया था। पुलिस के अनुसार ट्रक चालक ने निर्धारित स्थान से करीब 20 मीटर पहले ही ट्रक रोक दिया। इसके बाद ट्रक में सवार दोनों व्यक्ति वहां से जाने लगे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर पुलिस को संदेह हुआ और ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक में दो प्लास्टिक के कट्टे मिले, जिनमें कुल 40 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्त चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रक में सवार पंजाब के पटियाला निवासी बिट्टू राम पुत्र राजकुमार सोनी और ट्रक चालक सलीम खान पुत्र चानण खान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ रतननगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच एवं कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायिक प्रक्रिया के बाद बुधवार को न्यायालय ने गवाहों के बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने पैरवी की।