सड़क सुरक्षा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 10 दिन में 87 हजार 945 वाहनों के खिलाफ एक्शन

डी. के. सैनी
जयपुर (नवयत्न)। प्रदेश में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष सघन महाअभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। अभियान के 10 दिनों में अब तक 87 हजार 945 वाहनों एवं वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक और विधिक कार्रवाई की गई है। वहीं शनिवार को प्रदेशभर में 8 हजार 750 वाहनों पर कार्रवाई की गई।

डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल के पर्यवेक्षण में चल रहे अभियान के संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (यातायात) डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि 4 जून से 13 जून तक चलाए गए अभियान में सबसे अधिक कार्रवाई वाहनों के शीशों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत लगाई गई काली फिल्म तथा नियम विरुद्ध नंबर प्लेटों के खिलाफ की गई है। पुलिस टीमों ने प्रदेशभर में सघन नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की और नियम उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की।

अभियान के दौरान काली फिल्म लगे 33,918 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन वाले 12,094, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह वाले 22,630, वाहन की संरचना में अवैध परिवर्तन करने वाले 8,490, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर लगाने वाले 6,097 तथा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न लगाने वाले 4,716 वाहनों पर कार्रवाई की गई।

शनिवार को हुई कार्रवाई में काली फिल्म लगे 3,274, अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन वाले 1,274, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले 2,168, वाहन की संरचना में अवैध परिवर्तन करने वाले 856, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती एवं हूटर लगाने वाले 691 तथा प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न वाले 487 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

डॉ. मीणा ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाहनों पर अनाधिकृत रूप से पद, जाति, संस्था अथवा अन्य प्रभाव दर्शाने वाले शब्द लिखना, रसूख दिखाने के लिए हूटर एवं फ्लैशर का उपयोग करना तथा काली फिल्म लगाकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने वाहन चालकों एवं मालिकों से अपील की कि वे यातायात नियमों की पालना करते हुए कानून सम्मत तरीके से वाहनों का संचालन करें, ताकि सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

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