आरटीआई में सूचना नहीं देना पड़ा भारी

हरीश देवंदा
नीमकाथाना (नवयत्न)। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने तथा राजस्थान राज्य सूचना आयोग के आदेश की पालना नहीं करने पर ग्राम पंचायत डोकन पंचायत समिति पाटन के राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी पर आयोग ने 5000 रूपये की शास्ति लगाई है। मिली जानकारी अनुसार परिवादी हरीश देवन्दा की द्वितीय अपील में आयोग ने 20 अप्रैल 2026 को सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। आदेश की पालना नहीं होने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया। नोटिस के बावजूद सूचना नहीं देने और सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर सूचना आयुक्त सुरेश चन्द्र गुप्ता ने धारा 20 (1) के तहत 5000 रूपये की शास्ति लगाते हुए राशि वेतन से काटकर आयोग में जमा कराने के निर्देश दिए।

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