पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
संजय सोनी
झुंझुनूं (नवयत्न)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश इसरार खोखर द्वारा गुरूवार को दिये एक निर्णय में एक नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के आरोपी विकास कुमार पुत्र लीलाधर मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 20 राम मंदिर के पास दायमो का मोहल्ला गुढ़ागौडज़ी जिला झुंझुनूं को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को विकास कुमार पुत्र लीलाधर बहला-फुसलाकर ले गया। वह पहले उसकी नाबालिग पुत्री से मोबाईल पर बात करता था तथा विकास को उसके घर पर जाकर उसे समझा चुके थे, तो विकास बोला की भविष्य में कभी भी मोबाईल पर उससे बात नही करूंगा लेकिन वह उसकी पुत्री को भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच विकास कुमार के विरूद्ध पोक्सो न्यायालय में चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने इस्तगासा पक्ष की और से 13 गवाहान के बयान करवाये व 35 दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुये न्यायालय में तर्क दिया कि आरोपी नाबालिग पीड़िता को 28 अप्रैल 2025 को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया तथा वहां से महाराष्ट्र ले गया व वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी। इसलिये आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाये। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश£ेषण करते हुये आरोपी विकास कुमार को उक्त सजा व जुर्माने के साथ-साथ अन्य विभिन्न धाराओ में भी और सजा व जुर्माना करते हुये आरोपी विकास पर कुल 80 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।