मतदान दिवस पर वीबी-जी राम जी श्रमिकों को मिलेगा सवेतन अवकाश
सुरेन्द्र शर्मा
झुंझुनू (नवयत्न)। सरकार के संशोधन अधिनियम संख्या-21/96 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार मतदान के दिन श्रमिकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच) के आम चुनाव 2026 मतदान के दिन वीबी-जी राम जी योजना में कार्यरत श्रमिकों को मतदान करने हेतु सवेतन अवकाश पड लीव प्रदान किया जाएगा। जिले में होने वाले चारों चरणों के मतदान दिवसों पर संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को इस सवेतन अवकाश का पूर्ण लाभ मिलेगा। जिससे योजना में कार्यरत श्रमिक अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं रहेगे।