3 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने साहवा थाना में दर्ज एक 3 साल पुराने हत्या के प्रकरण में साहवा थाना क्षेत्र के रांगेड़ी निवासी आरोपी सोमवीर पुत्र ओमप्रकाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास के कठोर दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार पवन कुमार का उसके चचेरे भाई सोमवीर पुत्र ओमप्रकाश के साथ जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था जिसको लेकर सोमवीर उससे रंजिश रखता था, रंजिश के चलते सोमवीर ने पवन कुमार के पिता महेंद्र की उनके खेत में सिर में लाठी से मारपीट करते हुए महेंद्र कुमार हत्या कर दी। जिसको लेकर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास के कठोर कारावास से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी तारानगर अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने की।