सहकार किसान कल्याण योजना का शुभारम्भ

जिले में 1 करोड़ 3 लाख फसल रहन ऋण का वितरण

टोंक,(दिनेश शर्मा)1 जून। राज्य सरकार ने किसानों को सम्बल देते हुए केवल 3 प्रतिशत ब्याज पर फसल रहन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे किसानों को कम दामों पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने एक निर्णय के तहत सहकार किसान कल्याण योजना में उपज रहन ऋण में ब्याज दर को 11 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया है। ताकि किसान की तात्कालिक वित्तीय जरूरत पूरी हो सके एवं बाजार में अच्छे भाव होने पर उपज का विक्रय कर सकें।

सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार कैलाश चंद सैनी ने बताया कि 1 जून से इस योजना का सम्पूर्ण राजस्थान में शुभारम्भ हुआ है। टोंक जिले में सोमवार को 20 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर 102 किसानों को 1 करोड़ 3 लाख का फसल रहन ऋण का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि उनियारा उपखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 40 किसानों को 55 लाख का ऋण वितरित किया गया है। इस दौरान एमडी सीसीबी राम सिंह मोजावत भी मौजूद थे।

कामधेनू डेयरी योजना की शुरूआत
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय गोपालन समिति टोंक के.के. शर्मा ने बताया कि गोपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अन्तर्गत जिले में प्रजनन नीति के अनुसार उच्च दुग्ध उत्पादक क्षमता वाली एक ही नस्ल की 30 देशी गायों की डेयरी इकाई व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा स्थापित करने के लिए कामधेनू डेयरी येाजना शुरू की गई है।

पशुपालन विभाग, टोंक के संयुक्त निदेशक डॉ.मक्खन लाल दिनोदिया ने बताया कि इच्छुक लाभार्थियों से कामधेनु डेयरी योजना में डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए 30 जून तक निर्धारित प्रपत्र में समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, टोंक में जमा करा सकते है। उन्होंने बताया कि योजना दो चरणों में स्थापित या संचालित की जाएगी। प्रत्येक चरण में एक ही नस्ल की 15 गाय क्रय की जाएगी जिसके लिए ऋण व्यवस्था स्वयं लाभार्थी द्वारा राजकीय अथवा निजी बैंको से की जा सकेगी। इसके लिए इच्छुक लाभार्थी को बैंक से ऋण स्वीकृति का सैद्धान्तिक सहमति पत्र निर्धारित प्रारूम में प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इच्छुक लाभार्थी के पास आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त स्थान एवं न्यूनतम 1 एकड़ भूमि स्वयं एवं परिवार के स्वामित्व में होना आवश्यक है तथा भूमि से संबंधित समस्त दस्तावेज भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

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