हत्या के प्रयास के आरोपी को 4 वर्ष का कठोर कारावास

तारानगर (दैनिक नवयत्न ) । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने हत्या के प्रयास के एक मामले में चार वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि चार वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने फैसला सुनाते हुए भानीपुरा थाना क्षेत्र के गाँव सावर निवासी श्योपत उर्फ सम्पत पुत्र शंकरलाल को धारा 308 भा.द.स. व धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम में दोषसिद्ध कर धारा 308 भा. द. स. में चार वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड तथा अर्थदण्ड जमा नहीं करवाने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने की।

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