बैंक चोरी के आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज
निसं
सुजानगढ (नवयत्न)। निकटवर्ती गांव शोभासर के राजस्थान ग्रामीण बैंक में गत 18 नवंबर 2025 को हुई चोरी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रताप भाटी ने आरोपी बिंटू की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अपर लोक अभियोजक एड. श्याम सुन्दर खंडेलवाल ने बताया कि शोभासर के राजस्थान ग्रामीण बैंक के मैनेजर कमलजोत सिंह द्वारा सालासर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि 18 नवंबर 2025 की रात्रि को अज्ञात चोरों ने बैंक के सेफ-रूम का ताला तोडकर और तिजोरी को कटर से काटकर करीब 2,01,610 रूपये चुरा लिए थे। वारदात के दौरान चोरों ने सीसीटीवी कैमरों और साइरन के तार भी काट दिए थे। प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा आरोपी बिन्टू उम्र 34 वर्ष निवासी जिला जिन्द (हरियाणा) को गिरफतार किया गया। जिसके बाद आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से एडीजे के समक्ष दूसरी बार जमानत आवेदन पेश किया। जिस पर दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात एडीजे महेन्द्र प्रताप भाटी ने आरोपी के दूसरे जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।