नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से किया दण्डित
संजय सोनी
झुंझुनू (नवयत्न)। पोक्सो न्यायालय झुंझुनूं के विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर द्वारा गुरूवार को दिये निर्णय में एक नाबालिग पीडि़ता से दुष्कर्म करने के आरोपी अभिषेक उर्फ अभिराज पुत्र बोबीराज नायक निवासी वार्ड नम्बर 35 खटकियों का मोहल्ला गऊशाला के पास चिड़ावा पुलिस थाना चिड़ावा जिला झुंझुनूं को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुर्माना अदा नही करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतना होगा। इस मामले में तीन नवम्बर 2024 को जब पीडि़ता का पिता परिवादी सायं को ड्यूटी से घर आया तो घर पर पीडि़ता नही मिली। उसने आस-पड़ौस में पुछताछ की तो पीडि़ता नही मिली जिस पर पुलिस थाना सिंघाना पर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने बाद जांच इस मामले में अभिषेक उर्फ अभिराज के विरूद्ध सम्बन्धीत पोक्सो न्यायालय में पीडि़ता से दुष्कर्म आदि का चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने न्यायालय को बताया कि 11 दिसम्बर 2024 को पीडि़ता पुलिस के सामने हाजिर होने पर पीडि़ता ने अपने पिता को बताया कि 3 नवम्बर 2024 को उसे आरोपी अभिषेक उर्फ अभिराज बहला-फुसलकार व डरा-धमकाकर चिड़ावा बुलाया तथा चूरू से जयपुर ले जाकर एक मंदिर में उससे शादी कर ली। आरोपी ने पीडि़ता को जयपुर में एक मकान में बंद करके टॉर्चर किया तथा आरोपी ने पीडि़ता के साथ कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के कारण पीडि़ता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक भाम्बू ने इस मामले में कुल 13 गवाहन के बयान करवाये व 33 दस्तावेज प्रदर्शित करते हुये न्यायालय में तर्क दिया कि मामला अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति का है इसलिये आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाये। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विशषण करते हुये आरोपी अभिषेक उर्फ अभिराज को उक्त सजा व जुर्माना के साथ-साथ अन्य विभिन्न धाराओ में भी क्रमश: 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना, 5 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रूपये जुर्माना व पांच वर्ष का और कठोर कारावास व 30 हजार रूपये का जुर्माना करते हुये सभी सजाये साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने आरोपी पर कुल एक लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना किया।