नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना
संजय सोनी
झुंझुनू (नवयत्न)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश इसरार खोखर द्वारा दिये एक निर्णय में एक नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने के आरोपी मोहित कुमार उर्फ कालिया पुत्र राजेश कुमार निवासी बलोदा पुलिस थाना सूरजगढ़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस सम्बन्ध में पीड़िता के पिता ने सम्बन्धित थाने पर मामला दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री जो छात्रा थी, को 2 मार्च 2025 की तड़के जब वह पानी पीने के लिये उठा तो उसकी नाबालिग पुत्री चारपाई पर सोई हुयी नहीं मिली। उसकी तलाश की गयी किन्तु वह कही नहीं मिली। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को मोहित पुत्र राजेश कुमार कुमार आदि बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गये। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच मोहित कुमार उर्फ कालिया के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने न्यायालय में बताया कि 2 मार्च 2025 की रात को पीड़िता परीक्षा होने के कारण रात्री 12 बजे तक पढ़ाई कर रही थी तथा पीड़िता पढ़ाई करके शौच करने के लिये घर से बाहर निकली तो घर के बाहर छिप कर बैठा आरोपी मोहित पिछे से आकर पीड़िता का मुंह दबा लिया और चाकू दिखाकर बाइक पर बैठाकर पीड़िता को बानसुर गांव ले गया वहां पर एक कमरे में दो-तीन दिन तक पीड़िता को बंद रखा। जब पीड़िता चिल्लाई तो मोहित ने पीड़िता के साथ मारपीट की व पीड़िता के साथ कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा दो-तीन दिन बाद बेरला गांव में मोटरसाइकिल से पटक कर चला गया तथा चाकू दिखाकर डराया कि किसी को इस घटना के बारे में बताया तो जान से मार देगा। वहां से पीड़िता अपने घर गयी और घर जाकर पीड़िता ने इस घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया। विशिष्ठ लोक अभियोजक भाम्बू ने इस मामले में 14 गवाहान के बयान करवाये तथा 46 दस्तावेज प्रस्तुत किये। विद्धान न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विशखेषण करते हुये आरोपी मोहित कुमार उर्फ कालिया को उक्तानुसार जुर्माना व सजा देते हुये अन्य विभिन्न धाराओ में भी और सजा व जुर्माना करते हुये सभी सजाये साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 1 लाख 25 हजार रूपये का जुर्माना किया।