नाबालिग से अश्लील हरकत व धमकी के आरोपी को एक साल का कठोर कारावास

संजय सोनी
झुंझुनूं (नवयत्न)। पोक्सो न्यायालय झुंझुनूं के विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर ने नाबालिग से अश्लील हरकत एवं अश्लील इशारे करने तथा उसे उठा ले जाने और बलात्कार की धमकी देने के मामले में आरोपी सतीश उर्फ कालिया पुत्र राजेश जाट निवासी नानवास, थाना बुहाना को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार 13 अक्टूबर 2025 को परिवादिया अपनी नाबालिग बेटी के साथ कपड़े सिलवाने के लिए टेलर के पास जा रही थी। इसी दौरान आरोपी सतीश उर्फ कालिया ट्रैक्टर-ट्रॉली में सीमेंट व क्रेशर भरकर वहां से जा रहा था। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग की ओर अश्लील हरकतें और इशारे किए। साथ ही उसे उठा ले जाने और बलात्कार करने की धमकी दी। परिवादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में कुल 11 गवाहों के बयान करवाए और 15 दस्तावेज प्रदर्शित कर आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद आरोपी सतीश उर्फ कालिया को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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