जिले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
सुरेंद्र शर्मा
सीकर (नवयत्न) । जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने आदेश जारी कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा 3 मई 2026 (रविवार) को दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक “NEET (UG)-2026” परीक्षा का आयोजन सीकर जिले में किया जाएगा। परीक्षा के सुचारू, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन के लिए जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है।
आदेशानुसार परीक्षा के दौरान नकल गिरोहों एवं संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा प्रश्नपत्र लीक एवं नकल जैसी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक पाया गया है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से निम्नानुसार निषेधाज्ञा जारी की है।
परीक्षा केंद्रों के आसपास 300 मीटर की परिधि में संचालित ई-मित्र, फोटोकॉपी एवं साइबर कैफे बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्रों में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच आदि का उपयोग परीक्षा केंद्रों के भीतर एवं आसपास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
संदिग्ध गतिविधियों एवं व्यक्तियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी तथा लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, अनुचित साधनों के उपयोग अथवा किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 3 मई 2026 को प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना अथवा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।