बाल विवाह निषेध की स्कूली छात्राओं को दी जानकारी

अमित प्रजापत
सुजानगढ़ (नवयत्न) । स्थानीय पीएम श्री राजकीय कनोई बालिका उच्च मा विद्यालय में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरु व तालुका विधिक सेवा समिति सुजानगढ़ के निर्देशानुसार पीएलवी विजय पाल श्योराण के द्वारा संस्था के सहयोग से बाल विवाह निषेध विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि हीरालाल गोदारा ने कहा कि यह विधिक जागरूकता की सफलता है कि खुद बेटियां बाल विवाह नहीं करने के लिए खुल कर आगे आने लगी हैं। आखा तीज पर काफी विवाह होते हैं, तो हम सबको ध्यान रखना है कि बाल विवाह ना हों। पेरा लीगल वॉलंटियर विजय पाल श्योराण ने बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी देते हुए कहा कि यदि 18 साल से छोटी उम्र की लड़की का विवाह होता है या 21 साल से छोटे उम्र के लड़के का विवाह होता है, तो वह दंडनीय अपराध है। विवाह कराने वाले दोनों पक्ष के बाल विवाह में शामिल लोग दंड के भागी होते हैं। अधिकार मित्र विजयपाल ने चेताया कि किसी भी रूप में बाल विवाह आयोजन में सहभागी नहीं बनें। प्रधानाचार्य शिवपाल सिंह ने कहा कि बाल विवाह की कुरीति दूर करने के लिए हम सब विधिक रूप से जागरूक हों, ताकि समाज सही दिशा में आगे बढे।

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