चैक अनादरण मामले में सजा, अभियुक्त को भेजा जेल

सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। चैक अनादरण के एक पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त की अपील खारिज कर उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेजा है। एडवोकेट गजराज सिंह राजवी ने बताया कि तारानगर निवासी सुमेरसिंह सैनी ने वर्ष 2010 में न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर में चैक अनादरण का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सुबह सवेरे कंपनी गुहाना, हरियाणा के डायरेक्टर विजेंद्र सिंह नरवाल ने 10 लाख रुपए का एक चैक परिवादी को दिया था, जिसका भुगतान नहीं हुआ। मामले में निचली अदालत ने अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास व 20 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। इस फैसले के खिलाफ अभियुक्त ने एडीजे न्यायालय तारानगर में अपील की थी। अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज कर दी और अभियुक्त को न्यायालय से ही सीधा जेल भेजने का आदेश दिया। परिवादी सुमेर सिंह सैनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता गजराज सिंह राजवी ने की।

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