एन डी पी एस मामले में सुनाई 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

नवरतन वर्मा
रतनगढ़ (नवयत्न) । रतनगढ़ के विशिष्ट न्यायधीश अपरजिला एवं सैशन न्यायाधीश सुरेन्द्र कौशिक ने अपने निर्णय में अवैध रूप से अफीम , गांजा एवं डोडापोस्ट छिलके रखने एवं परिवहन करने के जुर्म में अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र हनुमान प्रसाद उम्र 74 वर्ष , निवासी भारतीया की ढाणी रतनगढ़ को एन डी पी एस की धारा 8/15 ,8/18,8/20 में दोषी मानकर 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख के जुर्माने की सजा से दंडित कर जेल भेजा। अदम अदायगी जुर्माना 4 माह का कठोर कारावास और भुगताया जाएगा। विशिष्ट लोक अभियोजक डॉ जया कांत बिंवाल ने बताया कि 27 अप्रैल 2020 को पुलिस ने गश्त के दौरान भारतियों की ढाणी, रतनगढ़ में आम सड़क पर अपने पास अवैध रूप से 800 ग्राम अफीम, 700 ग्राम डोडापोस्ट छिलके,10 किलो गांजा परिवहन करने एवं अपने पास रखने के एन डी पी एस के अपराधों में अभियुक्त ओम प्रकाश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर, अनुसंधान कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर विशिष्ट न्यायधीश अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सुरेन्द्र कौशिक ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त 8 गवाहन के बयानात एवं प्रदर्शित समस्त 27दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्त को एन डी पी एस की अलग अलग धाराओं में दोषी मानकर अभियुक्त ओम प्रकाश को अधिकतम 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख के जुर्माने की सजा से दंडित कर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। अभियुक्त की सभी सजाए साथ साथ चलेगी। इस प्रकरण में राज्य सरकार की और से प्रभावी पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट डॉ जया कांत बिंवाल ने की।

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