नाबालिग पीड़ित का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड

संजय सोनी
झुंझुनू (नवयत्न) । झुंझुनूं स्थित पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश इसरार खोखर द्वारा दिये एक निर्णय में एक नाबालिग पीडि़ता को उसके घर से अपहरण कर ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के आरोपी दीपक कड़वासरा पुत्र रामलाल मेघवाल निवासी बड़ागांव पुलिस थाना गुढ़ागौडज़ी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा नही करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा। इस मामले में 3 सितम्बर 2024 को पीडि़ता की माता ने रिपोर्ट दी कि 2-3 सितम्बर 2024 की अद्र्धरात्री के मध्य आरोपी दीपक निवासी बड़ागांव जबरदस्ती उसकी पीडि़ता पुत्री को उठा ले गया। इससे महिने भर पूर्व भी एक कैम्पर गाड़ी लेकर सात-आठ लोगो को साथ लेकर आरोपी उसकी पीडि़ता पुत्री को उठाने आया था किन्तु भीड़ होने पर वह गाड़ी लेकर भाग गया। इसके बाद भी उसके भतीजे को इंस्टाग्राम पर उसकी पीडि़ता पुत्री को उठा ले जाने की धमकिया देता था। आरोपी के रिश्तेदारो ने व मेरे रिश्तेदारो ने भी उससे समझाईश भी की थी। अब उसे अंदेशा है कि आरोपी उसकी बेटी के साथ गलत कर सकता है। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर बाद जांच आरोपी दीपक के विरूद्ध दुष्कर्म आदि का चालान पोक्सो न्यायालय में पेश कर दिया। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने 16 गवाहान के बयान करवाये तथा 34 दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुये न्यायालय में तर्क दिया कि आरोपी पीडि़ता को घर से जबरदस्ती अपहरण कर जयपुर ले गया तथा वहां दुष्कर्म किया तथा अश£ील वीडियो बना ली व पीडि़ता को धमकी दी कि किसी को घटना के बारे में बताया तो उसको व उसके परिवार को जान से मार देगा। इसलिये आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाये। विद्धान न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश£ेषण करते हुये आरोपी दीपक को उक्त सजा व जुर्माना के साथ-साथ अन्य विभिन्न धाराओ में और सजा देते हुये सभी सजाये साथ-सथ भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने आरोपी पर कुल एक लाख 10 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।

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