राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने दांता नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी ईओ को किया तलब
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दांतारामगढ़ (नवयत्न)। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में नगरपालिका दांता के अधिशाषी अधिकारी को नोटिस जारी कर तलब किया है। आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए 14 सितंबर को प्रात: 11 बजे कोर्ट नंबर-2, जयपुर में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश कुमावत ने नगरपालिका दांता के अधिशाषी अधिकारी से आवश्यक एवं प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लोक सूचना अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके बाद सुरेश कुमावत ने मामले में प्रथम अपील उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। वहां से भी निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने राजस्थान राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने नगरपालिका दांता के अधिशाषी अधिकारी को नोटिस जारी कर 14 सितंबर को प्रात: 11 बजे कोर्ट नंबर-2, जयपुर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। आयोग की इस कार्रवाई को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब 14 सितंबर को होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।