बाल विवाह निषेध विधिक जागरूकता अभियान के तहत किया ग्रामीणों को जागरूक
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) । चूरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति तारानगर के निर्देशानुसार शुक्रवार को गांव झाड़सर छोटा में बाल विवाह निषेध विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। पेरा लीगल वॉलिंटियर कृष्णा भाकर ने ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया की 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है उन्होंने यह भी बताया कि केवल माता-पिता ही नहीं बल्कि विवाह में शामिल सभी लोग रिश्तेदार या सहयोग की कानूनी रूप से दोषी माने जाते हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है तथा बाल विवाह करने पर 2 साल की जेल या एक लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है। कार्यक्रम में सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर गांव के अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।