काश्तकार से मारपीट के आरोपी को 4 साल का कारावास
श्रीराम तिवाड़ी
नोखा (नवयत्न ) । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार ढालिया ने नोखा के देसलसर में 14 साल पुराने मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 4 साल के कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सीएचसी नोखा में भर्ती देसलसर निवासी रामेश्वरसिंह की ओर से 12 सितंबर, 12 को पर्चा बयान में बताया गया था कि उसने अपने खेत में मोठ, बाजरी, तिल, ग्वार काश्त किया हुआ है। शाम को उसके खेत में पेमाराम ब्राह्मण की भैंसे घुस गईं जिसे उसने निकाल दिया। इससे नाराज दीपाराम व उसके तीन साथी पिकअप गाड़ी में सवार होकर शाम को खेत में आए और लाठी-सरियों से मारपीट की। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद दीपाराम को दोषी माना और 4 साल के कारावास व 10000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। राशि जमा नहीं कराने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में 9 गवाहों के बयान हुए। राज्य की आर से पैरवी गजेन्द्रसिंह राठौड़ ने की।