एक अभियुक्त निवासी परसनेउ को साक्ष्य के अभाव में बरी

नवरतन वर्मा
चूरू (नवयत्न)।
रतनगढ़ में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सुरेन्द्र कौशिक द्वारा न्यायालय में हत्या के एक विचाराधीन प्रकरण में एक अभियुक्त लक्ष्मणराम पुत्र गोगाराम निवासी परसनेउ को साक्ष्य के अभाव में बरी और अभियुक्त रामूराम पुत्र लूणाराम निवासी परसनेउको हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया है। 
अपर लोक अभियोजक एडवोकेट डॉ जया कांत बिंवाल ने बताया कि प्रकरण थाना राजलदेसर में 166/24  अपराध अंतर्गत धारा 103(1),351(3),3(5) बी एन एस एवं 3/27 आर्म्स एक्ट में रामसिंह पुत्र लूणसिंह की उसके बाबोसा के खेत में हत्या करने के जुर्म में दर्ज किया जाकर अभियुक्त रामूराम एवं लक्ष्मणराम को थानाधिकारी गीता रानी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। न्यायधीश अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत 19 गवाहों के बयान और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत 49 समस्त दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्त रामूराम को धारा 103(1) बी एन एस में आजीवन कारावास और 25000/ के अर्थदंड से दंडित किया गया, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का कठोर कारावास भुगताया जाएगा,धारा 3(25)1(ख) आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5000/ के जुर्माने एवं  धारा 5(27) आर्म्स एक्ट में 5 साल के कठोर कारावास और 10000/ रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अदम अदायगी जुर्माना दो माह का कठोर कारावास भुगताया जाएगा। सभी सजाए साथ साथ चलेगी। सजायाब अभियुक्त रामूराम को सजा भुगतने हेतु तुरंत जेल भेज दिया गया,  साथ ही अन्य अभियुक्त लक्ष्मणराम को संदेह के आधार पर,पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर इस प्रकरण में बरी कर दिया। राज्य सरकार की और से इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट डॉ जया कांत बिंवाल ने की।
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