सड़क दुर्घटना मामले में पीड़ित पक्ष को ब्याज सहित कुल 15.05 लाख रुपये का अवार्ड पारित

सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न) ।  न्यायालय मोटर दुर्घटना दवाधिकरण के पीठासीन अधिकारी तारानगर सन्तोष कुमार मीणा ने सड़क दुर्घटना के मामले में ब्याज सहित कुल 15.05 रुपये का अवार्ड पारित किया। अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने बताया कि दिनांक 10.10.2024 को सुरेश कुमार और हरदयाल निवासी भाड़ी तहसील भादरा, के साथ उसका ट्रैक्टर लेकर चूरू से राजगढ़ जा रहा था क़रीब रात्रि को 9:00 बजे राजू की ढाणी के नजदीक रोड पर एस्सार पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे, ट्रेक्टर को सुरेश कुमार चला रहा था। इतने में पीछे से ट्रक नं. जी.जे. 12 बी.जेड 4780 का चालक इशाक खां पुत्र गफूर खां निवासी कोर ने ट्रक को तेज गाति व लापरवाही से चलाकार सही साईड में चल रहा सुरेश के ट्रैक्टर को टक्कर मार दी जिससे सुरेश कुमार और हरदयाल को गंभीर चोटें आयी, जिससे सुरेश कुमार की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई । घटना का मुक़दमा पुलिस थाना तारानगर में दर्ज हुआ।पुलिस ने अनुसंधान कर ट्रक नं. जी.जे. 12 बी.जेड 4780 का चालक इशाक खां निवासी कोर के ख़िलाफ़ न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर में चालान पेश किया।मृतक की ओर से मृतक की पत्नी बाला पुत्र-पुत्री, नरेश, योगेश, मुकेश, तीजो, व साथी हरदयाल ने न्यायालय में क्लेम याचिका पेश की जो बाला आदि बनाम यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेडई आदि पेश की, जिसमें पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर आये साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण बाला आदि के पक्ष में कुल ब्याज सहित 13,52,448 रूपये, प्रार्थी हरदयाल के पक्ष मे कुल ब्याज सहित 1,52,826 रूपये का अवार्ड पारित कर अप्रार्थी बीमा कम्पनी को अदा करने का आदेश प्रदान किया। प्रार्थीगण की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने की।

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