सडक़ हादसे में घायल युवक को ब्याज सहित कुल 15.42 लाख का अवार्ड पारित
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, तारानगर ने सडक़ दुर्घटना से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए घायल पीडि़त देवीलााल पुत्र काशीराम, निवासी वार्ड नं 16, तारानगर को कुल 15.42 लाख रूपये दिलाने का आदेश दिया है। एडवोकेट अनिल स्वामी राजपुरा ने बताया कि निर्णय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, तारानगर के पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा, आरजेएस ने 20 अगस्त 2026 को सुनाया। प्रकरण के अनुसार 17 नवंबर 2020 को पीडि़त देवीलााल मोटरसाइकिल से तारानगर आ रहे थे। इसी दौरान सडक़ पर दुर्घटना होने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। मामले में घायल की ओर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा वाहन मालिक एवं चालक को पक्षकार बनाया गया था। अधिकरण ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद पीडि़त की आय, स्थायी अपंगता तथा भविष्य में होने वाली आय की क्षति को ध्यान में रखा। निर्णय में पीडि़त की आय 88,296 रुपए वार्षिक निर्धारित करते हुए उसकी 45 प्रतिशत क्षति को आधार बनाया गया। साथ ही भविष्य की आय में वृद्धि के प्रावधान को जोड़ते हुए प्रतिकर की गणना की गई। अधिकरण ने विभिन्न मदों में गणना करते हुए पीडि़त को कुल ब्याज सहित 15.42 लाख प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त याचिका प्रस्तुत करने की तारीख 11 नवंबर 2021 से राशि की वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी प्रदान किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है तो आगे 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। निर्णय में यह भी निर्देश दिया गया कि अवार्ड राशि न्यायालय के निर्देशानुसार बैंक में जमा कराई जाएगी तथा पीडि़त के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए राशि के भुगतान एवं सावधि जमा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रार्थी की ओर से मामले में पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने की।