आबादी क्षेत्र में संचालित प्लास्टिक गोदाम व होटलों को थमाए नोटिस

अबूबकर बल्खी

लाडनूं (दैनिक नवयत्न ) । बाईपास मार्ग पर संचालित प्लास्टिक उत्पाद गोदाम एवं होटल संचालकों को पुलिस ने नोटिस देकर फायर सेफ्टी एवं नगरपालिका की एनओसी पेश करने के निर्देश दिए हैं। थानाधिकारी शिंभु सिंह ने बताया कि विभागीय गश्त के जरिए संज्ञान में आया कि लाडनूं नगरपालिका क्षेत्र घनी आबादी के बीच भारी मात्रा में प्लास्टिक उत्पाद कचरे एवं ज्वलनशील सामग्री का भंडारण कर रखा है। प्लास्टिक उत्पाद ज्वलनशील होता है यहां आग लगने पर जनजीवन के लिए खतरा होने की संभावना बनी हुई है। प्लास्टिक स्टॉक भी अधिक भरा हुआ है इसके बावजूद यहां आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण, फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों का अभाव पाया गया है। गर्मी के मौसम में किसी चिंगारी से यहाँ आग लगने की स्थिति में आसपास के रिहायशी मकानों और मानव जीवन को अपूर्णीय क्षति होने का अंदेशा बना है । इस नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर उपस्थित होकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, दमकल विभाग द्वारा जारी व्यापारिक लाइसेंस,’ नगर पालिका द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति निर्धारित समय में वैध ‘फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत गोदाम या होटल को सील करने एवं सामग्री जब्त करने की चेतावनी दी गई है।

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