चेक बाउंस के आरोपी को 1 वर्ष का कारावास

महेंद्र खडोलिया
श्रीमाधोपुर (नवयत्न) । चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर राकेश चौधरी ने आरोपी मोहम्मद तारिफ पुत्र कयुम अली निवासी वार्ड नंबर 3 करनी कॉलोनी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर को 1 वर्ष का कारावास व 1 लाख 65 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। मामले के अनुसार परिवादी सीताराम मित्तल पुत्र जगदीश मित्तल निवासी वार्ड नंबर 3 श्याम कॉलोनी अजीतगढ़ के अधिवक्ता पूरणमल शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर 2017 को निजी आवश्यकता के लिए आरोपी मोहम्मद तारिफ ने परिवादी सीताराम मित्तल से 1 लाख रुपए उधार लिए, इसके भुगतान के लिए आरोपी ने 1 लाख रुपए का चेक परिवादी को दिया जो अपर्याप्त निधि होने से अनादरित होकर परिवादी को 14 नवम्बर 2017 को लौटा दिया गया। इसके बाद परिवादी ने 22 नवम्बर 2017 को जरिए अधिवक्ता बकाया राशि के भुगतान हेतु नोटिस दिया। इसके बाद भी आरोपी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर परिवादी ने न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया। मामले में न्यायालय ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद तारिफ को 1 वर्ष का साधारण कारावास व क्षतिपूर्ति राशि 1 लाख 65 हजार रूपए न्यायालय में जमा करवाने के आदेश दिए । क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 1 मांह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। परिवादी की ओर से अधिवक्ता पूरणमल शर्मा ने पैरवी की।

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