सड़क दुर्घटना मामले में पीड़ित पक्ष को कुल ब्याज सहित 36.96 लाख रूपये का अवार्ड पारित
सुभाष वर्मा
तारानगर (नवयत्न)। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के पीठासीन अधिकारी तारानगर संतोष कुमार मीणा ने सड़क दुर्घटना के मामले में कुल ब्याज सहित 36.96 लाख रूपये का अवार्ड पारित किया। मामले में प्रार्थीगण की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने बताया कि दिनांक 15 जनवरी 2021 को तारानगर से बीकानेर जाने वाली बस में ग्राम राजास निवासी मुकेश कुमार जो बस पर खलासी के रूप में कार्य करता था तथा राजवीर सिंह तोगावास व उषा पचार झोथड़ा बस में अन्य सवारियों के साथ सवार होकर तारानगर से सरदारशहर जा रहे थे। जब वे तोगावास के पास पहुंचे तो ट्रक नं. आरजे 07 जीडी 3436 के चालक ने अपने ट्रक को लापरवाही पूर्वक सड़क के बीच में खड़ा कर रखा था, कोहरे के मौसम में ट्रक बस चालक को दिखाई नहीं दी जिस कारण बस ट्रक के पिछे टकरा गई जिससे मुकेश कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा राजवीर व उषा पचार को चोट लगी।
घटना का मुकदमा पुलिस थाना भालेरी में दर्ज करवाया गया। पुलिस ने अनुसंधान कर ट्रक नं. आरजे 07 जीडी 3436 के चालक जयकरण सिंह देशनोक के खिलाफ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर में सड़क दुर्घटना मानकर चालान पेश किया। मृतक की ओर से मृतक की पत्नी सायर, पुत्र-पुत्री व पिता कुम्भाराम, माता विधा देवी की ओर से क्लेम याचिका पेश की, जो सायर कुमारी बनाम रॉयल सुन्दरम पेश हुई। घायल राजवीर व उषा पचार ने भी क्लेम याचिका पेश की। जिसमें पीठासीन अधिकारी शसंतोष कुमार मीणा ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर आये साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीगण सायर आदि के पक्ष में 23,23,821 रूपये, प्रार्थी राजवीर के पक्ष में 12,94,417 रूपये, उषा के पक्ष में 78,007 रूपये का अवार्ड पारित किया। इस प्रकार न्यायालय ने प्रार्थियों के पक्ष में कुल ब्याज सहित 36.96 लाख रूपये का अवार्ड पारित किया। प्रार्थीगण की तरफ से मामले में पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने की।